skip to Main Content

ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमैंट पैन्शनर्स सोसाइटी फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनैस
के सडक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रसारित

सडक पर सुरक्षित रहने के लिए कृपया ध्यान रखें कि——

1. अपने स्कूल की बस में यदि बस की पंजीकृत क्षमता से डेड गुना से ज्यादा बच्चे बैठाए जाते हैं तो आप इसकी शिकायत अपने प्रधानाध्यापक से करें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूल बसों में यह क्षमता निर्धारित की गई है।

2. बस को पूर्णतया रूकजाने पर ही उसमें चढें या उसमें से उतरें। चलती बस में चढने व उतरने का प्रयास कदापि नहीं करें।

3. स्कूल बस का ड्राइवर यदि बस को तेज गति से दौडाता है, या खतरनाक तरीके से चलाता है, तो उसे एैसा करने से मना करें और उसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से अवश्य करें।

4. स्कूल बस में खडे होकर यात्रा नहीं करें। जिस बस में आपके बैठने हेतु सीट उपलब्ध नहीं हो, एैसी बस में यात्रा नहीं करें।

5. यदि स्कूल बस में चढने व उतरने में कण्डक्टर कोई सहायता नहीं करें तो इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से करें।

6. सुरक्षा के लिहाज से स्कूल बस द्वारा बच्चों को स्कूल के आहते से ही बैठाने व स्कूल के आहतें के अन्दर ही उतारने का नियम है, इसकी पालना करवाऐं।

7. जब भी आपको बिना रेलवे फाटक की रेलवे लाइन के पार जाना हो तो फाटक के पास रूकें, दोनो ओर दूर तक देखें एवं कोई ट्रेन न आरही हो तब ही रेलवे लाइन पार करें, अन्यथा यदि कोई ट्रेन आती हुई दिखाई दे तो ट्रेन गुजर जाने के बाद ही रेलवे लाइन पार करें।

8 सडक पर चलते समय कान में इयर फोन नहीं लगाऐं, इससे दुर्घटना होने की संभावनाऐं बढ जाती हैं।

9. जब भी आप दोपहिया वाहन पर चलें तो हैलमैट अवश्य लगाऐं। अपने पापा व अन्य को भी दुपहिया वाहन पर हैलमैट लगाकर ही चलने के लिए प्रोत्साहित करें।

10. एम्बुलैन्स एवं आग बुझाने वाले वाहन इमरजैन्सी में सहायता करने वाले वाहन हैं, यदि ये हूटर या लगातार घंटी बजाते हुए आ रहे हां तो उन्हे जाने हेतु तुरन्त रास्ता दें। यह किसी जान-माल की रक्षा हेतु जा रहे होते हैं।

11.बिना ड्राइविंग लाइसैन्स प्राप्त किए कोई सा भी मोटर वाहन न चलाऐं। मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसैन्स होना आवश्यक है।

Back To Top